सरकारी सब्सिडी से सस्ते में ट्रैक्टर कैसे खरीदें?

भारत सरकार और राज्य सरकारें किसानों को खेती की लागत कम करने और आधुनिक उपकरणों तक पहुंच बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर पर सब्सिडी प्रदान करती हैं। अगर आप भी सस्ते में ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए है! यहां जानें सब्सिडी योजनाओं का लाभ लेने की पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, और स्मार्ट टिप्स

Table of Contents

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1. ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए प्रमुख योजनाएं

  • प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि योजना (SMAM):
  • केंद्र सरकार द्वारा 50% तक सब्सिडी (अधिकतम ₹1.25 लाख)।
  • SC/ST, महिला किसानों, और समूहों को अतिरिक्त लाभ।
  • राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY):
  • राज्य सरकारें 30-40% तक अनुदान देती हैं।
  • राज्य-विशिष्ट योजनाएं:
  • उत्तर प्रदेश: किसान ट्रैक्टर योजना (25-30% सब्सिडी)।
  • पंजाब: फार्म मशीनरी सब्सिडी स्कीम (40% तक)।
  • महाराष्ट्र: कृषि यंत्र अनुदान योजना

2. सब्सिडी पाने के लिए पात्रता

  • आवेदक भारत का किसान होना चाहिए।
  • जमीन के कागजात (खतौनी/7-12) या लीज एग्रीमेंट होना जरूरी।
  • ट्रैक्टर मॉडल सरकारी स्वीकृत लिस्ट में शामिल हो।
  • पहले से सब्सिडी का लाभ न लिया गया हो।

3. सब्सिडी के लिए आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)

चरण 1: योजना चुनें और डीलर से संपर्क करें

  • अपने राज्य की सब्सिडी योजना की जानकारी agrimachinery.nic.in या कृषि विभाग के कार्यालय से लें।
  • सरकारी एम्पैनल्ड ट्रैक्टर डीलर से संपर्क करें और सब्सिडी वाले मॉडल्स की लिस्ट मांगें।

चरण 2: जरूरी दस्तावेज तैयार करें

  • आधार कार्ड और पैन कार्ड
  • जमीन के दस्तावेज (खसरा नंबर सहित)
  • बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो
  • किसान पहचान पत्र (Kisan Credit Card या PM-KISAN रजिस्ट्रेशन)

चरण 3: ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन करें

  • ऑनलाइन विधि:
  1. मृदा स्वास्थ्य पोर्टल या राज्य कृषि पोर्टल पर लॉगिन करें।
  2. “फार्म मशीनरी सब्सिडी” सेक्शन में फॉर्म भरें।
  3. दस्तावेज अपलोड कर सबमिट करें।
  • ऑफलाइन विधि:
  • ब्लॉक कृषि अधिकारी या नजदीकी सहकारी बैंक से फॉर्म लेकर जमा करें।

चरण 4: सत्यापन और सब्सिडी स्वीकृति

  • अधिकारी 15-30 दिनों में जमीन और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
  • स्वीकृति मिलने पर, डीलर को सब्सिडी राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
  • आपको ट्रैक्टर की कीमत में से सब्सिडी राशि कटौती के साथ भुगतान करना होगा।

4. सब्सिडी के साथ ट्रैक्टर खरीदने के स्मार्ट टिप्स

  • सही मॉडल चुनें: हॉर्सपावर (25HP, 45HP) और खेत की जरूरत के हिसाब से ट्रैक्टर लें।
  • कीमत की तुलना करें: अलग-अलग डीलर्स से कोटेशन लें और नेगोशिएट करें।
  • बैंक लोन + सब्सिडी: NABARD या सहकारी बैंक से कम ब्याज पर लोन लेकर सब्सिडी का कॉम्बो लाभ उठाएं।
  • वारंटी और सर्विस: कंपनी की वारंटी पॉलिसी और नजदीकी सर्विस सेंटर जरूर चेक करें।

5. सामान्य समस्याएं और समाधान

  • सब्सिडी राशि देरी से मिलना: जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें या हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें।
  • दस्तावेज अस्वीकृत: गलतियां सुधारकर पुनः आवेदन करें।
  • सब्सिडी लिस्ट में मॉडल नहीं: कृषि विभाग से नई लिस्ट अपडेट करने का अनुरोध करें।

6. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1. क्या बटाईदार किसान भी सब्सिडी ले सकते हैं?

  • हां, अगर लीज एग्रीमेंट 3 साल या अधिक का है।

Q2. सब्सिडी पर ट्रैक्टर की कीमत कितनी कम होगी?

  • उदाहरण: ₹5 लाख के ट्रैक्टर पर 40% सब्सिडी मिलने पर आपकी लागत घटकर ₹3 लाख रह जाएगी।

Q3. क्या पुराने ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिल सकती है?

  • नहीं, सब्सिडी केवल नए ट्रैक्टर खरीदने पर ही उपलब्ध है।

निष्कर्ष:
सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाकर आप ट्रैक्टर की कीमत 25-50% तक कम कर सकते हैं। बस योजनाओं की शर्तें पूरी करें, सही दस्तावेज जमा करें, और समय रहते आवेदन करें। याद रखें, यह निवेश नहीं, बल्कि आपकी खेती की उत्पादकता बढ़ाने का सुनहरा मौका है!

संपर्क सूचना:

  • केंद्रीय कृषि मंत्रालय हेल्पलाइन: 011-23381092
  • ई-मेल: support-agri[at]gov.in

लेखक: कृषि विशेषज्ञ, भारतीय किसान संघ
स्रोत: एग्रीमैचीनरी पोर्टल, NABARD, और राज्य कृषि विभाग


यह लेख सरकारी योजनाओं के नवीनतम अपडेट पर आधारित है। किसी भी बदलाव के लिए अधिकारिक वेबसाइट चेक करें या कृषि विभाग से संपर्क करें।

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